झुनझुनु के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) इसरर खोखर ने निर्णय में योगेश कुमार मीना को सजा सुनाई, जिसमें 15 साल के नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया, और उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। योगेश कुमार मीना, तरनपुर के मूल निवासी, सवाई माधोपुर की अदरश नगर कॉल
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पीड़ित ने 24 अप्रैल 2022 को सदर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2018 में, जब वह कोटा में कोचिंग कर रही थी, तो आरोपी योगेश कुमार मीना ने उससे दोस्ती की।
इसके बाद, आरोपी ने नशीली पदार्थों को पीकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने कहा कि अभियुक्त ने उसके अश्लील चित्र और वीडियो भी बनाए थे, जिसके आधार पर उसने उसे धमकी दी और कई बार उसका यौन शोषण करते रहे।
घर आओ और बलात्कार किया, 10 लाख की मांग की
पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि वर्ष 2021 में, आरोपी उसके घर आया और फोटो-वीडियो को वायरल बनाने की धमकी देकर उसके साथ फिर से बलात्कार किया। इसके बाद भी, आरोपी के घृणित कार्य बंद नहीं हुए। उन्होंने पीड़ित के परिवार के व्हाट्सएप पर अश्लील सामग्री भेजी और 10 लाख रुपये की मांग की और बाद में वीडियो को वायरल किया।
ठोस सबूत पीड़ित को न्याय लाया
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भंबू और अधिवक्ता अनूप गिल को राज्य सरकार की ओर से प्रभावी रूप से अदालत में वकालत की गई। उन्होंने अदालत के समक्ष 19 गवाहों और 32 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बयान प्रस्तुत किए। न्यायाधीश इसरर खोखर ने आरोपी योगेश कुमार मीना को विभिन्न वर्गों के तहत दोषी पाया और सभी सबूतों और तर्कों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें कठोर सजा सुनाई।
आरोपी पर जुर्माना, पीड़ित को पूरी राशि मिलेगी
अदालत ने अन्य वर्गों के तहत अभियुक्तों को भी सजा सुनाई है और उस पर 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जुर्माना जमा होने पर पूरी राशि पीड़ित को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत नियमों के अनुसार पीड़ित को सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण, झुनझुनु को भी आदेश दिया है।