कोई भी स्कूल छात्रों को किसी विशिष्ट दुकान से वर्दी या किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है
5 साल से पहले एक समान परिवर्तन की अनुमति नहीं है
पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 11 अप्रैल –
हरियाणा के शिक्षा मंत्री, श्री महिपाल धांडा ने कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के तहत, किसी भी छात्र या उनके माता -पिता को स्कूल द्वारा अनुशंसित किसी विशेष दुकान से पाठ्यपुस्तकों, स्टेशनरी, स्कूल की वर्दी, या संबंधित सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को लगातार पांच शैक्षणिक वर्षों से पहले अपने स्कूल की वर्दी के डिजाइन को बदलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, किसी भी छात्र को स्कूल द्वारा अनुशंसित दुकानों से पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, लेखन सामग्री, जूते, मोजे या वर्दी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। माता -पिता और छात्र अपनी पसंद के किसी भी दुकान से इन वस्तुओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा निदेशालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। किसी भी शिकायत के मामले में, माता-पिता dseps13@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से पहुंच सकते हैं या 0172-5049810 पर फोन द्वारा विभाग से संपर्क कर सकते हैं।