पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 26 मार्च –
हरियाणा सरकार ने एमएसएमई विभाग के तहत 17 सेवाएं लाई हैं, जो कि राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के दायरे में हैं, जो उनकी डिलीवरी के लिए एक परिभाषित समयरेखा सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, नामित अधिकारियों, पहले शिकायत निवारण अधिकारियों और दूसरे शिकायत निवारण अधिकारियों को समय पर सेवा वितरण की सुविधा के लिए सूचित किया गया है। इस आशय की अधिसूचना सीएस अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई है।
अब सेवा अधिनियम के अधिकार के तहत कवर की जाने वाली MSME सेवाओं में मंडी विकास सहायता, परीक्षण उपकरण सहायता योजना, क्रेडिट रेटिंग योजना, ऊर्जा लेखा परीक्षा योजना, पर्यावरण अनुपालन के लिए सहायता, क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी योजना, सुरक्षा लेखा परीक्षा योजना, जल लेखा परीक्षा योजना, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता योजना, स्टैम्प ड्यूटी रिफंड योजना, स्टैम्प ड्यूटी ड्यूटी/ओपन एक्सेस चार्ज एक्सपेंशन, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, फ्रेट असिस्टेंस, मूल्य वर्धित कर/राज्य माल और सेवा कर, और पेटेंट पंजीकरण योजना।
इन सभी सेवाओं और योजनाओं के लिए, 45 दिनों की एक समयरेखा अनुमोदन पत्र जारी करने के लिए निर्धारित की गई है, अनुमोदन पत्र के लिए सात दिन, और संवितरण के लिए 14 दिन।

