पंजाब न्यूज़लाइन, चंडीगढ़, 14 फरवरी –
हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर सभी संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें संबंधित नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पालिका की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की पूरक मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए।
राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पूरक सूची तैयार करते समय, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक मतदाताओं का पूरा विवरण, नाम शामिल हैं, नाम हटाए गए नाम और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित किए गए मतदाताओं को शामिल करना चाहिए। पूरक मतदाता सूची को मतदान के समय संबंधित पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दोहरे मतदान की संभावना से बचा जा सके।

