पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 11 फरवरी-
हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति जिसका नाम विधानसभा संविधान क्षेत्र की मतदाता सूची में है, लेकिन नगर निगम, नगरपालिका परिषद या नगरपालिका की वार्ड वार अंतिम प्रकाशित सूची में शामिल नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकता है नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के साथ फॉर्म ‘ए’ भरकर।
उन्होंने यह भी कहा कि अद्यतन विधान सभा मतदाता सूची के एक हिस्से से दूसरे भाग में स्थानांतरण के कारण आवश्यक परिवर्तन उचित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित नगर निगम के चुनावी रोल में शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपना नाम पंजीकृत करने वाले व्यक्ति में से कोई भी चुनाव चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।
रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम को शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

