कंगरा में देहरा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने मां पर हमला करने के मामले में गौरव चौहान को दोषी ठहराया है। आरोपी गौरव चौहान को कई वर्गों के तहत सजा सुनाई गई है।
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धारा 307 के तहत, 7 साल के कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी समय, धारा 452 के तहत, इसे 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, एक वर्ष को धारा 504 और 506 के तहत सजा सुनाई गई है।
जानिए क्या बात है
यह घटना 21 जून 2023 को दोपहर 1 बजे हुई। गौरव चौहान ने अपनी मां कृष्ण देवी के साथ देहरा क्षेत्र में झगड़ा किया। इस दौरान, उसने अपनी मां के सिर को मारा और उसे चोट पहुंचाई। पीड़ित की शिकायत पर देहरा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच SHO Sandeep Pathania और जांच अधिकारी Manjeet Singh द्वारा की गई। जिला न्यायविद संदीप शर्मा के अनुसार, अदालत ने गवाहों के सभी सबूतों और बयानों के आधार पर यह निर्णय दिया है।