हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होने के साथ, अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए) और अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई राहत (डीआर) को 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है।
राज्य के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, संशोधित डीए और डीआर को अप्रैल 2025 के वेतन/पेंशन के साथ दिया जाएगा और जनवरी से मार्च के महीनों के लिए बकाया मई में भुगतान किया जाएगा।