पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 28 मार्च –
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन, छह बिल पारित किए गए थे। इनमें शामिल हैं, हरियाणा विनियोग (नंबर 2) बिल, 2025, हरियाणा (कैदियों का आदान -प्रदान) निरसन बिल, 2025, हरियाणा हॉर्टिकल्चर नर्सरीज बिल, 2025, अपर्णा संस्थान (प्रबंधन और नियंत्रण से अधिक) 2025, 2025, मेडिकल सभाओं को प्रबंधित करने के लिए 725
हरियाणा विनियोग (नंबर 2) बिल, 2025
हरियाणा विनियोग (नंबर 2) बिल, 2025 को कुल राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए पारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य के समेकित फंड से 2,58,339,98,37,030, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त होता है।
हरियाणा (कैदियों का आदान -प्रदान) निरस्त बिल, 2025
हरियाणा (कैदियों का आदान -प्रदान) निरस्त बिल, 2025 को हरियाणा (कैदियों के आदान -प्रदान) अधिनियम, 1948 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है। कैदियों के आदान -प्रदान के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौते के अनुसरण में, भारत के कुछ कैदियों के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ कैदियों के लिए, 1948, ईस्ट पेनजैब) अभिनीत।

