पंजाब न्यूजलाइन, चंडीगढ़, 27 मार्च-
हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद-उल-फितर के अवसर पर एक राजपत्रित अवकाश के बजाय शेड्यूल- II के तहत एक प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। इस आशय की अधिसूचना हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि 29 मार्च शनिवार और 30 मार्च रविवार है, जबकि 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-25 का समापन दिवस है।

